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परिचय

भारत के हृदय प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 22 जून 2011 द्वारा पृथक ‘‘विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग’’ का गठन किया गया। शासन आदेश दिनांक 12.09.2011 द्वारा संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास विभाग को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया।

मध्यप्रदेश की 51 जातियों को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों में सम्मिलित किया गया है। इन जनजातियों की प्रमुख समस्या शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक रूप से विपन्नता एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने के कारण स्थायी आवास न होना है।

इन जनजातियों की उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिये इन्हें एक स्थान पर आवासीय सुविधा देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रति हितग्राही रू 1.50 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। विमुक्त जाति बस्तियों में सी.सी.रोड़, नाली, पेयजल इत्यादि अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु बस्ती विकास योजना संचालित है। इसी प्रकार इन बस्तियों में विद्युत व्यवस्था हेतु विद्युतीकरण योजना एवं कृषि कार्य करने वाले विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के कृषकों के कुॅओं तक विद्युत लाईन के विस्तार की योजना संचालित है।

इन जनजातियों के बच्चों का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने की दृष्टि से कक्षा पहली से लेकर आगे तक की पढ़ाई के लिये विभिन्न स्तर की छात्रवृत्ति विभाग द्वारा समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदाय की जाती है। साथ ही आवासीय सुविधा हेतु विमुक्त जाति छात्रावास/आश्रम/सामुदायिक कल्याण केन्द्रों का संचालन भी किया जाता है, जिसमें निःशुल्क आवास, भोजन, शयन सामग्री, पेयजल, विद्युत सुविधा, खेलकूद सामग्री, पुस्तकालय सुविधा इत्यादि प्रदान की जाती है। आवश्यकतानुसार विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में नवीन छात्रावास/आश्रम संचालन की कार्यवाही भी विचाराधीन है।

जो विद्यार्थी दूर से विद्या अर्जन के लिये आते है, उनके आवास की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना संचालित है। व्यापम तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं के शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना एवं विद्यार्थियों में नेतृत्व करने का गुण विकसित करने हेतु नेतृत्व विकास शिविर आयोजित करने की योजना संचालित है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति के विद्यार्थियों एवं लोगों के जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे है।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति समाज के उत्थान के लिये शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले इसी वर्ग के समाज सेवक को पुरस्कृत करने की योजना संचालित है। विभाग द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की कठिनाईयों की जानकारी बेस लाईन सर्वे से प्राप्त कर नवीन योजनायें बनाने की कार्यवाही की जावेगी ।

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