विभागीय संरचना

मंत्रालय

विभाग की प्रशासनिक संरचना

विभाग की प्रशासनिक संरचना

मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर विभागीय नियंत्रण हेतु सचिव विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग पदस्थ हैं। शासन की अधिसूचना दिनांक 22 जून 2011 द्वारा विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग का पृथक से गठन किया गया हैै। विभाग में प्रतिनियुक्ति के स्वीकृत पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना पैतृक विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग से की गई है। प्रदेश में 51 जनजातियाँ विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों के रूप में मान्य की गई हैं, इनमें से 21 विमुक्त जनजाति तथा 30 घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के रूप में मान्य हैं।

  1. विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालय
    1. संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास।
    2. मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण।
  2. विभाग के दायित्व:

    मध्यप्रदेश शासन, द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग (62) को कार्य आवंटन नियम में निम्नानुसार दायित्व सौंपे गये हैं:-

    1. विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति के कल्याण कार्यक्रम का निर्माण और क्रियान्वयन।
    2. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के लिये शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
    3. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं सलाह।
    4. इन जातियों से संबंधित नियमों और विनियमों को बनाना और इसका क्रियान्वयन।
    5. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थः- नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छु़ट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नति, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।
  3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम:
    निरंक ।
  4. अधिकार एवं कार्यक्षेत्र
    सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।

संचालक विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास के कार्यः-

  1. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान हेतु योजनाओं का संचालन।
  2. विभागीय (62) मांग संख्या 53 एवं 69 अंतर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
  3. विभागीय योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ।

जिला स्तर

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ 11-31/2017/एक/9 भोपाल दिनांक 24.08.2017 के द्वारा जिला स्तर पर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालको/जिलाधिकारियों को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, का कार्य भी सौंपा गया है, संबंधित अधिकारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का ही होगा। संबंधित अधिकारी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रहते हुए विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का कार्य प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी की हैसियत से अतिरिक्त रूप से संपादित करेंगे।

विभागांतर्गत पृथक से मुख्यालय/जिला स्तर/अभिकरण स्तर पर नवीन पदो के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

  1. सामान्य/प्रमुख विशेषतायें:-

    विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति संवर्ग की छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत एवं वितरण करने के साथ-साथ 140 छात्रावासों/आश्रमों का संचालन भी किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

    1. जिलेवार अधिकृत जनसंख्या की जानकारी का अभाव
    2. साक्षरता प्रतिशत का न्यूनतम होना
    3. स्थाई एवं पक्के आवास की समस्या
    4. बहुतायत आबादी का गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन
    5. सामाजिक दूरी
    6. कुछ जातियों की शिकारी एवं अन्य आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्नता
    7. पुनर्वास की समस्या
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