आर्थिक विकास की योजनायें
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना -
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिये, मार्जिन मनी सहायता (परियोजना लागत की 30%, अधिकतम राशि रूपये 3.00 लाख) तथा 5% ब्याज अनुदान (महिला को 6%) अधिकतम 07 वर्षो तक राशि रूपये 25,000/- प्रतिवर्ष की सीमा में प्रदाय किया जाता है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना -
योजना अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण/कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु मार्जिन मनी सहायता (परियोजना लागत का 50%, अधिकतम रूपये 15,000) उपलब्ध कराई जाती है।
- विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना -
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ बाहुल्य बस्तियों, ग्राम, वार्ड, मोहल्ले, मजरे, टोलों एवं डेरों में अधोसंरचना के विकास हेतु योजना संचालित है । इसके अंतर्गत सी.सी.रोड़, नाली, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल व्यवस्था, आदि मूलभूत आवश्यकताओं हेतु सामुदायिक निर्माण कार्य कराये जाते है। योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 700.00 लाख का प्रावधान रखा गया।
- विमुक्त जाति बस्तियों में विद्युतीकरण योजना -
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति के लोगों की बस्तियों में जहां पर 100 लोगों से कम की आबादी है एवं विद्युत व्यवस्था नहीं है, वहां विद्युत आपूर्ति की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विद्युत लाईन का विस्तार, ट्रांसफार्मर लगाना, खम्बे लगाना इत्यादि कार्य इस योजनान्तर्गत किये जाते हंै।