शैक्षणिक योजनायें

शैक्षणिक योजनायें

  • राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 - राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन करने वाले विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं का प्रतिमाह रूपये 15/- के मान से 10 माह के लिये रूपये 150/- की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का वितरण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 70.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 65.00 लाख लोक शिक्षण संचालनालय को हस्तांतरित किये गये ।

  • राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 -

    6 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को निम्नानुसार वार्षिक (10 माह हेतु) छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:-

    कक्षा छात्र छात्रा
    6 से 8 रू. 200/- रू. 600/-
    9 से 10 रू. 600/- रू. 1200/-

    समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का वितरण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 120.00 लाख का प्रावधान था, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 120.00 लाख लोक शिक्षण संचालनालय को हस्तांतरित किये गये।

  • पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति -

    योजनांतर्गत कक्षा 11वीं से लेकर महाविद्यालयीन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान समूह, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, कृषि, विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि समूहों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये 2.50 लाख की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों को निर्धारित पूर्ण निवास भत्ता एवं शासकीय संस्थानों में निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जाता है। 2.50 लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिये कोई निर्वाह भत्ता देय नहीं है। शासकीय संस्थाओं/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत रहने पर शासकीय संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित अनिवार्य शुल्कों की आधी राशि का भुगतान किया जाता है।

    योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 120.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 115.13 लाख का व्यय किया गया है।

  • कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कक्षा 11वीं -

    विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संचालित है। प्रथम बार कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर रूपये 3,000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।

    समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का वितरण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 34.07 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 34.07 लाख लोक शिक्षण संचालनालय को हस्तांतरित किये गये।

  • सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना -

    विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यार्थियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों में सफलता प्राप्त करने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।

    क्र. विवरण म.प्र.लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि रूपये लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि रूपये
    1 प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 20,000/- 40,000/-
    2 मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 30,000/- 60,000/-
    3 साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर 25,000/- 50,000/-
  • सैनिक स्कूल/पब्लिक स्कूलों के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना -

    सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में प्रवेश लेने पर विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों के लिये शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना संचालित है। योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 31.51 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 25.21 लाख का व्यय किया गया।

  • मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना -

    दूरस्थ स्थान के विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति के विद्यार्थी, जो पोस्ट मैट्रिक स्तर की पढ़ाई हेतु दूसरे शहरों में आवास लेकर रहते हैं उन्हें आवास भाड़ा भत्ता प्रदाय करने हेतु यह योजना संचालित की जाती है, ताकि उनके लगातार अध्ययन में व्यवधान न आये।

  • विमुक्त जाति छात्रावास योजना -

    विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के दूरस्थ स्थान से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 141 विमुक्त जाति छात्रावास/आश्रम/सामुदायिक कल्याण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है । जिसमें 6550 सीट्स स्वीकृत है । योजनांतर्गत बालकों हेतु रूपये 1,090/- एवं बालिकाओं हेतु रूपये 1,130/- शिष्यवृत्ति प्रतिमाह (10 माह हेतु) से प्रदान की गई।

  • जाति प्रमाण पत्रों का मुद्रण -

    सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है, जिसके तहत लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं।

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